30 जून से पहले SMS या ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आपने 30 जून 2020 से पहले आपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139A के तहत आपका पैन कार्ड रद्द मान लिया जाएगा जिसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल नहीं कर सकते और आपका रिफंड फंस सकता है
अगर आप रद्द पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत धारा 272B का दोषी मान लिया जाएगा और ₹10000 तक का जुर्माना भी भरना होगा
यह उन लोगों के लिए है जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है
यह उन लोगों के लिए है जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है
SMS से कैसे लिंक करें-
इनकम टैक्स विभाग ने अपने पैन कार्ड धारकों को, SMS के जरिए आधार कार्ड को link करने का विकल्प दिया है
इसके लिए आपको अपने फोन SMS मैं UIDPN लिखना है उसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर स्पेस और फिर पैन नंबर लिखना है औरत 567678 या 56161 पर भेजना है
उदाहरण के लिए
UIDPAN space 12-digit Aadhar sapce 10- digit PAN no लिखकर 567678 पर भेजना है
ऑनलाइन करे लिंक-
2 फिर इनकम टैक्स की आधार लिंक की वेबसाइट ओपन हो जाएगी उसमें अपना पैन नंबर आधार और नाम डालकर कैप्चा भरें और ओके करें इसके बाद पैन आधार से लिंक हो जाएगा
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